सरकार ने एक साथ कई हेल्थ इंश्योरेंस स्किम मुहैया कराई हैं। आइए जानें इनके बारे में विस्तार से।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है

सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित एक पॉलिसी है जिसे किफायती मूल्य पर पर्याप्त चिकित्सा बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां आमतौर पर वार्षिक आधार पर दी जाती हैं।
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना 1954 में देश में रहने वाले केंद्रीय सरकारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह सरकारी बीमा योजना कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, नागपुर और पुणे सहित 80 शहरों में संचालित है।
भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इनके साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाएं भी मौजूद हैं, जैसे कि COVID-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट समूहों के लिए। AB-PMJAY व्यापक आयुष्मान भारत पहल का एक हिस्सा है, जिसमें व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी शामिल हैं।
आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)
आम आदमी बीमा योजना अक्टूबर 2007 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए मुआवजा प्रदान करना है। यह योजना 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच के कमाने वाले सदस्य या परिवार के मुखिया को कवर करती है। एएबीवाई बीमा योजना ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन नागरिकों या किरायेदारों के लिए बनाई गई है। यह वंचित बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। एएबीवाई योजना के तहत, बीमित व्यक्ति के परिवार को प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 30 हजार और आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 75 हजार का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, आकस्मिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के लिए वार्षिक 200 रुपये का प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य भारत के लोगों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के वे लोग, जिनका बैंक या डाकघर में खाता है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी पूर्ण विकलांगता और मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये तक और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का वार्षिक कवर प्रदान करती है। इस योजना का प्रीमियम पॉलिसी धारक के बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाता है।
यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना
कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों, खेतिहरों और किसी भी सहकारी समिति के सदस्यों के लिए यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। लाभार्थी राज्य भर में यशस्विनी नेटवर्क के चिन्हित अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, लाभार्थी के परिवार के सदस्यों को भी कवरेज लाभ प्रदान किया जा सकता है। यह सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना 2128 प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें 1650 चिकित्सा प्रक्रियाएं और 478 आईसीयू शामिल हैं। हालांकि, यह मुख्य रूप से हृदय रोग, हड्डी रोग, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, महिला रोग, बोवेल बीमारियां, ईएनटी और नेत्र रोग संबंधी रोगों के लिए कवरेज प्रदान करती है।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (UHIS)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिकित्सा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। यह मेडिक्लेम पॉलिसी परिवार के प्रत्येक सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करती है, साथ ही यह परिवार के कमाने वाले सदस्य या मुखिया को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता लाभ भी प्रदान करती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य संचालक सार्वजनिक क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियां हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। ये कंपनियां 30 हजार तक के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च 25 हजार के आकस्मिक मृत्यु लाभ और अधिकतम 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 50 रुपये के विकलांगता मुआवजे को कवर करती हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी)
कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो भारत के सभी श्रमिकों को चिकित्सा कवरेज, मातृत्व बीमा, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ प्रदान करती है। यह श्रमिकों और उनके परिवारों को पूर्ण चिकित्सा बीमा प्रदान करती है और बीमारी या अस्थायी/स्थायी विकलांगता की स्थिति में नकद लाभ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक दुर्घटनाओं में घायल श्रमिकों के आश्रित आश्रित लाभ नामक मासिक पेंशन के पात्र होते हैं। ईएसआईसी योजना उन सभी स्थायी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं, जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस योजना का विस्तार विभिन्न प्रतिष्ठानों और व्यवसायों तक कर दिया है, जिनमें दुकानें, रेस्टोरेंट, सड़क और मोटर परिवहन तथा समाचार पत्र संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें 20 या अधिक लोग कार्यरत हैं।