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होम / एन्गेज / करियर & फ़ायनांस / फ़ायनांस

महिलाएं टैक्स बचाने के लिए क्या करें?

सुमन शर्मा |  मई 06, 2023

आजकल के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा-से-कंधा मिलाकर चल रही हैं. घर संभालना हो या बाहर का काम-काज, वे हर जगह अपने कदम बढ़ा रही हैं. अपने परिवार का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपनी शिक्षा और कौशल के आधार पर नौकरी करती हैं. ऐसे में थोड़ी जानकारी, उन्हें इनकम टैक्स में बचत के बारे में भी रखनी चाहिए, ताकि टैक्स से बच सके. तो यदि आपने अब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, तो अब दें और पढ़ें हमारा यह लेख. 

होम लोन

होम लोन आपको अपनी छत देने के साथ- साथ लोन के प्रिंसिपल व इंटरेस्ट दोनों का टैक्स डिडक्शन क्लैम करने की सुविधा भी देता है. यह सुविधा इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में उपलब्ध है. यदि यह होम लोन आप और आपके पति दोनों ने संयुक्त रूप से लिया है तो आप दोनों अपनी-अपनी टैक्स फाइलिंग में इसे क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक प्रिंसिपल और सेक्शन 24 के तहत 2 लाख तक इंटरेस्ट के रीपेमेंट को क्लेम कर सकती हैं.इसके अलावा यदि आपने पहली बार घर लिया है तो आप सेक्शन 80EEE के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट का 50,000 तक आप अतिरिक्त क्लेम कर सकती हैं. होम लोन आपको दर की सुरक्षा और इनकम टैक्स में बचत दोनों प्रदान करता है इसलिए इसे अवश्य प्लान करें.

एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं वो यह कि घर की मरम्मत आदि के लिए 30 हजार रुपये तक के लोन पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है. 

सेक्शन 80C के तहत उपलब्ध लाभ को अधिकतम करें

होम लोन के आलवा आप अपनी टैक्सेबल इनकम को इसके तहत 1.5 लाख तक कम कर सकती हैं. इसके लिए आप पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड (PPF), लाइफ इन्श्योरेन्स प्रीमियम (LIC), एम्प्लोयी प्रोविडेन्ट फंड (EPF), बच्चों की ट्यूशन फीस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), नैशनल सविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल के टैक्स सैविंग डिपॉज़िट और सुकन्या समृद्धि योजना आदि-आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इनसे अलग-अलग लाभ होता है और यह अनिवार्य लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं. 

हेल्थ इंश्योरेंस

मॉर्डन लाइफ का यह एक अनिवार्य भाग है. एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां आपके व परिवार के भविष्य के हेल्थ केयर के खर्चों को कम करती है वहीं टैक्स में बचत भी करती है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80 D के तहत हर साल आप खुद के लिए, पति और डिपेन्डेन्ट बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान का 25,000 तक क्लेम कर सकती हैं. यदि आप अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और उनकी उम्र 60 से कम है तो आप 25,000 तक टैक्स में छूट पा सकती हैं और यदि वह 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के है तब 50,000 तक टैक्स में छूट क्लैम कर सकती हैं. सुपर सीनियर सिटीजन के मामले में टैक्स छूट की सीमा 80,000 रुपये तक हो सकती है.

हाउस रेंट अलाउंस

यदि आप सैलरी प्राप्त करती हैं और आप किराये के घर में रह रही हैं,  तो आप सेक्शन 10(13 A) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लैम कर सकती हैं. टैक्स में बचत आपके रेंट, बेसिक सैलरी और आपकी एनुअल सैलरी में दर्शाए गए HRA के आधार पर कैल्क्युलेट किया जाएगा.

एजुकेशन लोन

आप बच्चों, पति या स्वयं के लिए या आप जिनके लोकल गार्जियन हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, लिए गए एजुकेशनल लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट को सेक्शन 80 E के तहत टैक्स बचत के लिए क्लेम कर सकती हैं. आप इसे 8 वर्ष या पूरा इंटरेस्ट भुगतान होने तक, जो भी पहले हो, क्लैम कर सकती हैं. इसमें बचत क्लैम करने की कोई सीमा नहीं है.

सेक्शन 80 जी

कई लोग अपनी कमाई का कुछ अंश डोनेट यानी दान कर देते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद है. सरकार की ओर से नोटिफाई, कई फंड में डोनेशन करने से आप 100% रकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकती  हैं.

 

 

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